जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मार्च तक फाइल करनी होगी। इस संबंध में आयकर विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें विलंब हुआ तो दो सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि हर तीन महीने में कर्मचारियों की जानकारी देनी होती है कि टीडीएस कटा या नहीं। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि नियोक्ता ने कर की कटौती तय तारीख तक जमा नहीं की है तो तत्काल जमा करें। नियोक्ता विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन टीडीएस जमा करवा सकते हैं। विभाग ने नियोक्ताओं को टीएएन सही भरने और टीडीएस का भुगतान करने वालों का पैन संख्या सही भरने की सलाह दी है। ताकि वे आसानी से टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकें। टीडीएस की जानकारी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होगी तो जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है।