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प्रारंभिक परीक्षा तक योग्यता होने का बता नियुक्ति रोकी, कोर्ट ने कहा, नियुक्ति दो

3 वर्ष पहले
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प्रारंभिक परीक्षा तक योग्यता होने का बता नियुक्ति रोकी, कोर्ट ने कहा, नियुक्ति दो

लीगल रिपोर्टर. जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती 2015 से जुड़ी रिट याचिकाएं स्वीकार करते हुए टीएसपी क्षेत्र के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। विभाग ने इन याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए रोक दिया था, कि उनके पास प्रारंभिक परीक्षा होने तक परीक्षा में सम्मिलित होने की शैक्षणिक योग्यता अर्जित होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता नारायण आहेरी व अन्य की ओर से अधिवक्ता तरुण जोशी व महेंद्र अजमेरा ने याचिकाएं दायर कर कोर्ट को बताया, कि पटवारी भर्ती 2015 के तहत टीएसपी व नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्र के लिए आवेदन मांगे गए थे। टीएसपी क्षेत्र के लिए 412 पद निर्धारित थे।

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