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बालकों के खिलाफ अपराध और पॉक्सो एक्ट पर की चर्चा

3 वर्ष पहले
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कार्यशाला में विशेषज्ञों ने किशोरों से जुड़े अधिनियमों के बारे में बताया।

जोधपुर | राजस्थान न्यायिक अकादमी में रविवार को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत स्टैक होल्डर्स विषयक कार्यशाला हुई। अकादमी चेयरमैन जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास, जस्टिस मनोज कुमार गर्ग व अकादमी के निदेशक चंद्रशेखर शर्मा ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। अकादमी के अतिरिक्त निदेशक विश्वबंधु ने बताया, कि यूनिसेफ के बाल रक्षा अधिकारी संजय निराला ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 व मॉडल नियमों की विशेषताएं व सामान्य सिद्धांत और इस अधिनियम के व्यवहारिक क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर प्रतिभागियों से चर्चा की। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश उदयपुर ने बालकों के खिलाफ अपराध एवं पुलिस व न्यायपालिका के लिए बाल अनुकूल प्रक्रिया, किशोर न्याय व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों, गवाहों व पीड़ितों की निजता और गोपनीयता रखने व स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान व गवाह संरक्षण आदि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी दी। अंताक्षरी फाउंडेशन के परियोजना निदेशक गोविंद बेनीवाल ने किशोर न्याय बोर्डों की भूमिका व उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया।। चतुर्थ सत्र को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने विधि के साथ संघर्षरत बालकों के सुधार, पुनर्वास, समाज में उनकी पुन: स्वीकार्यता की अवधारणा के साथ ही पीड़ित मुआवजा स्कीम व पश्चातवर्ती देखरेख मुद्दों पर चर्चा की।

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