अतिरिक्त विषय में पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी में उत्तीर्ण याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं मंजूर कर नियुक्ति देने के आदेश पारित किए है।
याचिकाकर्ता हेमंत कुमार शर्मा, मोतीलाल कनौजिया व अन्य की ओर से अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ व मोहन सिंह शेखावत ने रिट दायर कर कोर्ट को बताया, कि याचिकाकर्ताओं ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के तहत द्वितीय स्तर में अंग्रेजी विषय के लिए आवेदन किया। इसके बाद संशोधित विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू की तो याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त विषय अंग्रेजी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, कि संशोधित विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 6 के अनुसार याचिकाकर्ता इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सक्षम है एवं कट ऑफ के अनुसार इनका चयन किया जाकर संबंधित जिला भी आवंटित किया जा चुका है, लेकिन निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर की ओर से पूर्व में जारी काउंसलिंग के लिए बिंदु संख्या 3 के आधार पर याचिकाकर्ताओं को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। कोर्ट को यह भी बताया, कि इसके विरूद्व याचिकाएं दायर करने पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश से याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में सम्मिलित करवाया।
न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी ने दोनों पक्षों की ओर से अंतिम सुनवाई के बाद याचिकाएं मंजूर करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा अर्जित अतिरिक्त विषय की योग्यता को उचित मानते हुए तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में द्वितीय स्तर में अंग्रेजी पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए।