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वाहन चोरी के मामले में फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को

3 वर्ष पहले
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वाहन चोरी के मामले में फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को दिए 29 हजार रु. देने के आदेश

बड़वानी | उपभोक्ता फोरम के पीठासीन सदस्य महेशचंद्र शर्मा व सदस्य अंजना जैन ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को एक माह के अंदर 29 हजार रुपए देने का आदेश पारित किया है। साथ ही इन रुपयों पर 11 जनवरी 2017 से 8 फीसदी ब्याज व सेवा में कमी के कारण 5 हजार रुपए के साथ वाद में हुए व्यय के 1 हजार रुपए अदा करने का आदेश पारित किया है।

वाद अनुसार परिवादी सेंधवा निवासी शकील खान ने अपने वाहन का बीमा ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। इसकी वैधता 21 अगस्त 2016 थी। वाहन 15 जनवरी 2016 को जुलवानिया से चोरी हो गया। चोरी वाहन की सूचना पुलिस थाना जुलवानिया पर दर्ज कराई गई। बीमा कंपनी को भी इसकी सूचना दे दी गई। बीमा कंपनी ने बीमा पालिसी व परिवाद को असत्य बताकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। साथ ही फोरम के क्षेत्राधिकार के बाहर का प्रकरण होना बताया। फोरम ने बीमा कंपनी से उस आधार को न मानते हुए परिवादी को राशि देने का आदेश पारित किया है।

आज से शुरू होगा 30 दिनी मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण

बड़वानी |
स्टार स्वरोजगार संस्थान में शुक्रवार से 30 दिनी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण व मोबाइल रिपेयरिंग एंड सर्विस प्रशिक्षण शुरू होगा। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण आवेदन तैयार कर विभिन्न विभागों व बैंकों को भेजे जाएंगे।

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