दुर्घटना मामले में 18 से 70 वर्ष तक के लोगों को मिलेगी सहायता राशि
कैथल | हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना शुरू की गई है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना पूरी तरह से नि:शुल्क है तथा पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे। डीसी सुनीता वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा शुरू की गई डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे जो कि नामांकन न होने या किसी अन्य कारण से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। जिला समाज कल्याण विभाग में लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा।