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फसलों के अवशेष जलाने पर 5 किसानों को लगाया जुर्माना

3 वर्ष पहले
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खेतों में फसल के अवशेष जलाने पर कालांवाली के तहसीलदार छोटू राम ने मंगलवार को पांच किसानों को जुर्माना किया। भविष्य में अवशेष जलाने पर केस दर्ज करने की चेतावनी दी।

तहसीलदार छोटू राम ने बताया कि विभाग के कर्मचारियों के साथ जलालआना, चकेरियां आदि गांवों का दौरा किया। इस दौरान चकेरियां व जलालआना रोड पर किसानों ने फसल के अवशेष जला रखे थे। इस पर पांच किसानों को जुर्माना किया। उन्होंने किसानों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य मेें किसानों ने अवशेष जलाए तो जुर्माना के साथ-साथ उसके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया जाएगा।

तहसीलदार छोटू राम ने कार्यालय में कानूनगो व पटवारियों की बैठक ली। तहसीलदार ने निर्देश दिए कि किसान गेहूं की फसल निकालने के बाद बचे हुए अवशेष को जला देते हैं जोकि न केवल वातावरण को दूषित करता है बल्कि इससे चारे की कमी भी उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे इसकी भौतिक संरचना बिगड़ती है।

इसके अलावा भूमि के कीट मित्र भी मर जाते हैं, जोकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। उन्होंने बताया कि दो एकड़ तक के फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपये, इससे अधिक क्षेत्र में अवशेष जलाने पर 5 हजार रुपये तथा 5 एकड़ से अधिक एकड़ में फसल अवशेष जलाने पर 15 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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