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यदि शिकायतकर्ता के पास मारपीट के सबूत हैं तो केस दर्ज करेंगे : पुलिस कमिश्नर

3 वर्ष पहले
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विजय बंसल व विजय गर्ग ने कहा था-शिकायत देने पर भी नहीं हुई कार्रवाई

भास्कर न्यूज| पिंजौर

गत 2 दिनों से पिंजौर नालागढ़ रोड पर एक भवन निर्माण को लेकर विधानसभा स्पीकर द्वारा पुलिस को दिए लिखित आदेशों पर विपक्षी दलोंं ने प्रश्न उठाते हुए स्पीकर पर लोगों के निजी मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए गत दिवस पिंजौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था।

प्लॉट मालिक विजय गर्ग, कांग्रेसी नेता विजय बंसल, निगम पार्षद सतिंदर टोनी, प्रदीप गोयल, पूर्व पार्षद तरसेेम गुप्ता सहित कई लोगोंं ने स्पीकर पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी दी थी। विजय गर्ग ने बताया कि एक सत्ता पक्ष के नेता ने उससेे कथित मारपीट की जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मारपीट करनेे वाला व्यक्ति विधानसभा स्पीकर से उनका काम रुकवाने के लिए लिखित मेंं आदेश लेे आया। मंगलवार को पिंजौर के बसोला के एरोड्रम में पहुंचे पुलिस कमिश्नर एएस चावला ने कहा कि विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने लिखित तौर पर पुलिस को भवन निर्माण रोकने के आदेश दिए थे जिन आदेशों की पालना करना पुलिस का फर्ज है और उन्होंने स्पीकर को मामले की जानकारी देने के लिए कालका एसीपी ओमप्रकाश को भेजा है।

कमिश्नर चावला ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता के पास मारपीट का कोई ठोस सबूत हैैं तो मामला जरूर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास पूरे प्रदेश में प्रशासन को आदेश देने की पावर है और वे कई जगहों पर अपनेे आदेश देते रहते हैं और उक्त मामले में स्पीकर ने लिखित में क्यों आदेश दिए हैं, इस मामलेे में वह कुछ नहीं बोल सकते।

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