पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • बुकिंग के बाद भी नहीं भेजी बस, 20 हजार का जुर्माना

बुकिंग के बाद भी नहीं भेजी बस, 20 हजार का जुर्माना

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
उपभोक्ता फोरम ने हबीबा ट्रेवल्स के संचालक को कुल 20 हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। संचालक ने आवेदक से बस की बुकिंग की थी। इसके एवज में एडवांस भी लिया था। लेकिन बस मुहैया नहीं कराया। बारात ले जाने में देरी होने के कारण वधु पक्ष के सामने आवेदक को अपमानित होना पड़ा फिर उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की थी।

आदर्श नगर निवासी आशिष सिंह राजपूत द्वारा की गई शिकायत के अनुसार अप्रैल 2017 में उसके बड़े भाई की शादी थी। इसके लिए बारात कोंडागांव जानी थी। बाराती ले जाने कांकेर के हबीबा ट्रेवल्स से 52 सीटर बस की बुकिंग कराई गई थी। इसके लिए कुल 15 हजार रुपए का भुगतान किया जाना था। आशिष ने इसमें एडवांस के रूप में 5 हजार रुपए संचालक गुलताज अली निवासी श्यामा नगर को दिए थे। लेकिन जिस दिन बारात जाना था उस दिन संचालक ने बस नहीं भेजी। वाहन नहीं भेजने पर आशिष ने आनन-फानन में दूसरा वाहन किराया किया।

बारात देरी से पहुंचने पर वर पक्ष को अपमानित होना पड़ा। आशिष ने एडवांस की रकम के अलावा क्षतिपूर्ति रकम देने वकील के माध्यम से संचालक को नोटिस भेजा था। लेकिन संचालक ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा।

हबीबा ट्रेवल्स संचालक पर फोरम ने लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना

एडवांस के साथ देनी होगी मानसिक क्षतिपूर्ति

फोरम अध्यक्ष जीएस कुंजाम, सदस्य बसंत ठाकुर व राधा नाग ने दस्तावेज व गवाहों के कथन में पाया कि हबीबा ट्रेवल्स के संचालक ने अपनी सेवा देने में कमी की है। जिससे प्रार्थी का मानसिक क्षति हुई है। इसलिए फोरम ने वाहन मुहैया नहीं कराने पर 3 हजार, एडवांस की रकम 5 हजार, मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार व 2 हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में प्रार्थी को भुगतान करने कहा।

खबरें और भी हैं...