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एटीएम से कैश निकाला ही नहीं, खाते से कट गई राशि

3 वर्ष पहले
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उपभोक्ता फोरम ने एटीएम से कैश निकले बिना ही खाते से रकम काटने के मामले में शहर के दो बैंको पर जुर्माना लगाया है। इसमें देना बैंक की कांकेर शाखा व एक्सिस बैंक की कांकेर शाखा शामिल है। आवेदनकर्ता महिला कस्टमर का देना बैंक में खाता है और उन्होंने उपर नीचे रोड स्थित एटीएम का इस्तेमाल किया था। जहां गड़बड़ी हुई थी।

महिला गरिमा मसीह पति सेमुएल निवासी उदय नगर ने अगस्त 2017 में उपर नीचे रोड स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से 2 हजार रुपए निकालने की कोशिश की लेकिन इसमें सिर्फ 4 सौ रुपए ही निकले। इसके बाद 2 हजार निकालने की दोबारा कोशिश की, पर इस बार भी सिर्फ 4 सौ रुपए ही निकले लेकिन खाते से 4 हजार रुपए कट गए। महिला ने बैंक प्रबंधन से इसकी शिकायत की, जहां से रकम वापस जमा करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन बहुत दिनों तक रकम जमा नहीं की गई। बैंक द्वारा रकम जमा नहीं करने पर महिला को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए महिला ने वकील के माध्यम से दोनों बैंक प्रबंधन को नोटिस भेजी। दोनों बैंकों ने जवाब दिया कि नवंबर 2017 में आहरित नहीं हुई राशि को उसके खाते में जमा कर दी गई है। यह मामला फोरम में प्रस्तुत किया गया। जहां उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीएस कुंजाम, सदस्य बसंत ठाकुर व राधा नाग ने दोनों पक्ष को सुनने व जांच के बाद पाया कि महिला के खाते में 90 दिन बाद रकम जमा कराई गई। जिसकी सूचना उसे नहीं दी गई। इस लिए दोनों बैंक महिला को मानसिक क्षति होने पर पांच-पांच सौ कुल एक हजार देंगे।

नया एटीएम कार्ड व पिन देने कहा

फोरम ने पाया कि महिला ने उसके नाम से जारी एटीएम के पिन नंबर को किसी अन्य व्यक्ति को बताकर बैंकिंग एवं एटीएम उपयोग निर्देश का उल्लंघन किया गया है। इसलिए उक्त एटीएम को बंद कर नया एटीएम व पिन नंबर महिला को देने कहा गया है।

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