पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

सचिव व पंच को चार साल की जेल

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
6 साल पूर्व सरकारी राशि में हेराफेरी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी सचिव व पंच को अलग-अलग धाराओं में कैद व जुर्माना की सजा सुनाई। इस मामले में गांव की महिला सरपंच के खिलाफ भी पुलिस में अपराध पंजीबद्ध था। लेकिन मामले के विचारण के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इन तीनों ने मिलकर गांव के विकास कार्यों के लिए आई राशि को फर्जी तरीके से निकाल थी। इनके द्वारा कुल 1.13 लाख रुपए की हेराफेरी की गई थी।

साल 2012 में नरहरपुर थाना में तात्कालीन जनपद पंचायत सीईओ राजेंद्र पटौडी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बासनवाही की सरपंच रेशमा नेताम, सचिव घनश्याम जैन तथा पंच श्रीनंद द्विवेदी द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक कराए गए कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई है। इनके द्वारा गांव में मुरूमीकरण, चबूतरा निर्माण आदि कार्य के नाम से कैशबुक के वाउचर के माध्यम से अलग-अलग तिथियों में कुल 1.13 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकाले गए हैं। जिसमें प्रकाश ट्रेडर्स के नाम से कई फर्जी बिल लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य नगदी भुगतान में भी भुगतान नियमों का पालन नहीं किया गया। जांच में पाया गया कि इन तीनों ने आपराधिक षड़यंत्र कर राशि गबन की है।पुलिस ने जांच के दौरान इससे संबंधित सभी दस्तावेज जब्त कर लिए। तीनों के खिलाफ धारा 409, 468, 471, 120 बी तथा 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला कोर्ट में सौंपा।

मामले में विचारण के दौरान आरोपियों ने उक्त आरोप को अस्वीकार कर दिया था। आरोपियों ने अपने विचारण में स्वयं को निर्दोष बताते दो ग्रामीणों का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया था। मामले में 29 लोगों की गवाही हुई थी। जिसमें ग्रामीण के अलावा सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। इन गवाह व सबूत गांव में हुए फर्जीवाड़ा की गवाही दे रहे थे। जिसके आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई गई।

आरोपी बोले थे हमें फंसाया, लेकिन सबूत दे रहे थे गवाही

सजा के साथ 34-34 हजार का जुर्माना भी देना होगा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेंद्र चौहान ने सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर सचिव घनश्याम जैन तथा पंच श्रीनंद द्विवेदी को धारा 467 के तहत 4 साल की जेल व दस हजार जुर्माना, धारा 468 के तहत 3 साल व 7 हजार रुपए, 471 के तहत 4 साल दस हजार रुपए तथा धारा 120 बी के तहत 2 साल 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

खबरें और भी हैं...