- Hindi News
- National
- 37 व्यापारिक घरानों को नोटिस के बाद भी एनएचएआई ने नहीं की कार्रवाई तो लाडोवाल टोल की वसूली पर लगाई पाबंदी
37 व्यापारिक घरानों को नोटिस के बाद भी एनएचएआई ने नहीं की कार्रवाई तो लाडोवाल टोल की वसूली पर लगाई पाबंदी
स्थाई लोक अदालत में कुछ महीने पहले दायर पटिशन की सुनवाई के दौरान मंगलवार को एनएचएआई ने चेयरपर्सन मंजू राणा को बताया कि जालंधर-फगवाड़ा मार्ग पर बने करीब 37 मैरिज पैलेस और बड़े व्यापारिक घरानों को अवैध कब्जों व असेस प्वाइंट न लेने के कारण नोटिस जारी किए थे। चेयरपर्सन मंजू राणा ने आदेश दिए कि एनएचएआई जब टोल रोड पर लोगों को नियम के मुताबिक सर्विस उपलब्ध नहीं करवा सकता तो वह टोल वसूल करने का भी हकदार नहीं है। लोक अदालत ने आदेश जारी कर लाडोवाल टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल लेने पर रोक लगा दी है।
कई रेस्टोरेंट के बाहर अवैध पार्किंग से हो रही परेशान दूर करने की लगाई थी गुहार
बता दें कि स्थाई लोक अदालत में ह्यूमन राइट्स प्रैस क्लब की ओर से हाईवे पर एलपीयू के बाहर होने वाले हादसों को लेकर एक पटिशन दायर की थी। इसमें नेशनल हाईवे से एलपीयू के सामने फुटओवर ब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग की गई थी। साथ ही हवेली हैरीटेज, लक्की ढाबा, क्लब कबाना और अन्य कई रेस्टोरेंट के बाहर लाल रंग के पोल लगाकर रास्ता रोकने का क्रम और सड़क पर गाड़ियां पार्क करवाने से जनता को हो रही परेशानी से मुक्ति दिलाने की अदालत से गुहार लगाई गई थी। अंबाला से पहुंचे एनएचएआई के वकील जेएस राठौर ने अदालत को बताया कि एनएच ने राजमार्ग पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एलपीयू और अन्य कई ढाबों, पेट्रोल पंपों, मैरिज पैलेसों, होटलों समेत कई बड़े व्यापारिक घरानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें एलपीयू, बर्गर किंग, ओरेंटल मोटर्स, इंडियन आयल, लिओ, एचपी हाईवे सर्विस, ग्रेंड किंग रिसोर्ट, रॉयल किंग रिसोर्ट, गोयल शोरूम, हवेली, लक्की ढाबा, दीपा निशान मोटर्स, स्वर्ण फीलिंग स्टेशन, दास वैल्ट आटो, राधे-राधे, मदाकनी फार्म, अग्रवाल फीलिंग स्टेशन, नंदी रिजोर्ट, करणवीर फीलिंग स्टेशन, बाथ कैसल रिजोर्ट, लिल्ली रिजोर्ट, बिग बाजार, वीवा कलॉज माल, सिमरोज रिजोर्ट, अमर हाईवे पैटोरी इंडिया, इंडियन ऑयल, सोलीटेयर बैनकट हाल, मोदी रिजोर्ट, इंद्रा फीलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल, बोपाराय फीलिंग स्टेशन, जेके रिजोर्ट, करतार एचपी पेट्रोल प्लाजा, जीवन फीलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल, जालंधर पेट्रोल सर्विस स्टेशन, धर्म फीलिंग स्टेशन, सनप्रीत पैट्रो प्लाजा और ग्रोवर ओवरसीज को नोटिस जारी किए थे। पटीशनकर्ता की ओर से सुकेत गुप्ता के साथ जालंधर के वकील मानित मल्होत्रा ने मोर्चा संभालते हुए दलीलों को पेश किया। चेयरपर्सन ने मंगलवार के जिमनी आर्डर मे कहा कि चहेडू पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक एलपीयू के सामने सड़क दुर्घटना के मामले में धारा 304-ए के तहत करीब 71 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें भारी संख्या में लोगों की मौत होने का भी दर्ज है।
यूनिवर्सिटी में आत्महत्याओं की रिपोर्ट अदालत में पुलिस पेश नहीं कर पाई
पिछले वर्षों के दौरान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की आत्महत्या से संबंधित फगवाड़ा के थानों में दर्ज लगभग सभी रिपोर्टों में पुलिस ने मौत का कारण डिप्रेशन दर्ज किया है और लगभग सभी मामलो में धारा 174 लगाकर उनकी फाइलें बंद कर दी हैं। हर मामले में डिप्रेशन को ही मौत के कारण को संदेहास्पद मानते हुए एक नागरिक ने वर्ष 2017 के 5 केसों का जिक्र करते हुए लोक अदालत में शिकायत दाखिल की थी। चेयरपर्सन मंजू राणा ने मंगलवार को अदालत में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे लेकिन जिला पुलिस की ओर से मंगलवार को रिपोर्ट पेश नहीं हुई। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।