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तंबाकू और निकोटीन से बनी वस्तुओं पर पाबंदी

3 वर्ष पहले
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कपूरथला | जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद तैयब ने जिले में होटलों, रेस्टोरेंट और हुकाबारों आदि में तंबाकू और निकोटीन से बनी वस्तुओं पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू और निकोटीन जैसे नशीले पदार्थों से बनी विभिन्न खाने-पीने वाली वस्तुएं या किसी अन्य ढंग से इन नशीले पदार्थों को विभिन्न फ्लेवर आदि में तैयार कर आने वाले ग्राहकों को बेचने या सर्व करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश 18 जुलाई 2018 तक लागू रहेंगे।

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