पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • काेटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 37 के चालान, 5290 रुपए जुर्माना

काेटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 37 के चालान, 5290 रुपए जुर्माना

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कुलजीत सिंह के नेतृत्व में कोटपा एक्ट के तहत शहर में गैर कानूनी तरीके से तंबाकू बेचने वालों व सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूनोशी करने पर 37 के चालान काटे गए।

सिविल सर्जन डाॅ. बलवंत सिंह ने बताया कि तंबाकूनोशी जानलेवा है व कैंसर जैसी भयानक बीमारी को आह्वान देता है। उन्होंने बताया कि तंबाकूनोशी के संबंध में जागरूकता फैलाना समय की जरूरत है। डाॅ. कुलजीत सिंह ने बताया कि जिले में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम तहत सुल्तानपुर रोड, सुभानपुर, रेलवे रोड आदि क्षेत्रों में गैर कानूनी तरीके से तंबाकू बेचने पर कुल 37 चालान काटकर 5,290 रुपए जुर्माना किया गया।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही है। इसका धुआं आस-पास खड़े व्यक्तियाें के लिए खतरनाक है। उन्होंने बताया कि तंबाकूनोशी छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सिविल अस्पताल के ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर में नशामुक्ति केंद्र भी खोला गया है।

खबरें और भी हैं...