पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • दहेज में बड़ी गाड़ी न देने पर विवाहिता को घर से निकाला

दहेज में बड़ी गाड़ी न देने पर विवाहिता को घर से निकाला

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
थाना सिटी पुलिस ने विवाहिता को दहेज के लिए परेशान करने और घर से निकालने के आरोप में पति के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। थाना सिटी पुलिस को दी शिकायत में ईशा पुत्री अशोक कुमार निवासी रणधीर नगर ने बताया कि उसकी शादी 19 जनवरी 2013 को दलजीत पुत्र दर्शन निवासी छोटी खिलचिया फिरोजपुर से हुई थी। शादी के दौरान उसके माता-पिता ने लाखों रुपए खर्च किए थे। शादी से कुछ दिन पहले सास शीलो और पति दलजीत ने शादी से इंकार कर दिया था जबकि उसके पिता ने शादी कार्ड भी रिश्तेदारों में बांट दिए थे। इसके बाद सास कहती थी कि उसका लड़का नौकरी पर लगा हुआ है। उसे 6-7 किले जमीन जायदाद वाले रिश्ते आते हैं। इसलिए उसके पिता ने ससुराल पक्ष की मांग पर एक आल्टो कार खरीद कर दे दी और शादी में काफी दहेज भी दिया। शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे दहेज कम लाने के लिए ताने मारने लगे।19 सितंबर 2014 को उसने लड़की को जन्म दिया। डिलिवरी के समय सारा खर्च उसके पिता अशोक कुमार ने किया। लड़की के सवा महीने होने के बाद ही उसका पति उसे फिरोजपुर ले गया। इस दौरान उसके पति की बदली फिरोजपुर से मल्लांवाला में हो गई। इस कारण घर में आना कम हो गया। इस दौरान ससुराल पक्ष के अन्य लोग उसे परेशान करने लग गए। जब उसकी बच्ची डेढ़ साल की हुई, उस समय दलजीत ने उसे बच्ची समेत घर से निकाल दिया। पिता अशोक कुमार ने पंचायत लेकर दलजीत के घर पहुंच गए लेकिन उसे घर बसाने से मना कर दिया। दलजीत ने पंचायत के सामने शर्त रखी कि यदि बड़ी गाड़ी देंगे तो वह घर बसाएगा। परेशानी के कारण 27 अक्टूबर 2016 को उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद वह अपनी मां के साथ बच्ची समेत अकेली रहती है। पति दलजीत ने फिरोजपुर में तलाक का केस दायर किया। उस केस में जज ने मेरा खर्चा लगाया था लेकिन दलजीत ने कोई खर्चा नहीं जमा करवाया। जब उसने दहेज में दिए सामान को वापस मांगा तो ससुरालियों ने मना कर दिया और सामान को खुर्दबुर्द कर रहे हैं। इस संबंधी थाना सिटी पुलिस को आरोपियों पर कार्रवाही के लिए शिकायत दी है। पुलिस ने जांच के बाद अब आरोपी पति दलजीत के खिलाफ धारा 498 ए और 406 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

खबरें और भी हैं...