वर्ष 2017 में सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने एक व्यक्ति पर अपनी प|ी की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गवाह और सबूतों के अभाव से सेशन जज की अदालत ने आरसीएफ निवासी को बरी कर दिया है। रेल कोच फैक्टरी के क्वार्टर नंबर 605-ए में दलबीर सिंह के खिलाफ साल 2017 में सुल्तानपुर लोधी की पुलिस ने शिकायतकर्ता भूपिंदर कुमार के बयानों पर अपनी प|ी की हत्या करने का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने अपनी प|ी की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी थी। आरोपी के वकील हमीश कुमार ने देते हुए कहा कि करीब सात महीने चले इस कत्ल मामले के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सेशन जज किशोर कुमार की अदालत ने सबूतों के अभाव में उक्त आरोपी को बरी कर दिया है।