एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया ऋण पर दंडनीय ब्याज में छूट
अल्पसंख्यक समुदाय को राज्य वित्त व विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 जून तक एकमुश्त बकाया राशि जमा कराने पर शत प्रतिशत दंडनीय ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अप्रेल माह में जमा कराने के लिए शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 व 17 अप्रैल को मदरसा अलीजा माॅर्डन पब्लिक स्कूल हिण्डौन सिटी में प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक, 23 अप्रैल को मदरसा सुनाअत अली मेमोरियल काजीपाड़ा टोडाभीम में 24 अप्रेल को, पंचायत समिति नादौती में तथा 25 अप्रैल को पंचायत समिति सपोटरा में शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में संपूर्ण दंडनीय ब्याज में छूट दी जाकर राशि जमा करा समायोजन एवं अन्य समाधान मौके पर ही किया जाएगा। उन्होंने सभी ऋणियों से योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।