करनाल| हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में किसान व श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कृषि दुर्घटना सहायता योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान यदि किसी कृषक या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो मार्केट कमेटी द्वारा पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी टूटने से व्यक्ति स्थाई तौर पर विकलांग हो जाता है तो उसे 2 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की योजना है। दो अंग कट जाने पर या स्थाई रूप से गंभीर चोट लगने पर एक लाख 87 हजार 500 रुपए मिलता है।