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‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में अंग भंग होने पर मिलता है बीमा’

3 वर्ष पहले
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करनाल | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपए, दुर्घटना में पूर्ण रूप से निशक्त या दो आंखें, दो हाथ या पैर या एक आंख से दृष्टिहीन होने व दुर्घटना के कारण हाथ या पैर से कार्य करने में असमर्थ हो जाने पर भी दो लाख रुपए तथा दुर्घटना में एक आंख से दृष्टिहीन होने या एक हाथ या पैर का नष्ट होने पर एक लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।

डीसी डाॅ. आदित्य दहिया ने बताया कि समाज कल्याण विभाग हरियाणा के माध्यम से प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना को जिला में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

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