शहर के ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर निगम ने सख्त रवैया अपना लिया है। निगम ने 150 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान ट्रेड लाइसेंस नहीं लेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई करने को तैयार हो रहा है।
म्युनिसिपल एक्ट के तहत नगर निगम की परिधि में सभी दुकानदारों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, लेकिन करनाल में 36 हजार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सिर्फ 450 प्रतिष्ठानों ने ही ट्रेड लाइसेंस ले रखा है। हालांकि पिछले दिनों ट्रेड लाइसेंस की फीस पर विवाद हो गया था, शहर के दुकानदार और व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस फीस को अधिक बताया था। नगर निगम हाउस में भी यह मुद्दा उठाया गया था। हाउस ने फीस निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने प्रदेश के अन्य नगर निगमों की ट्रेड लाइसेंस फीस काे एक्जामिन किया और उसके बाद सबसे कम फीस को लागू किया।