कठुआ मामला: सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई जांच कराने से इनकार
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ में 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मामले के एक आरोपी की तरफ से गवाही देने वालों को सुरक्षा मुहैया करवाने से भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक बार फिर साफ कर दिया कि कठुआ मामले की जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ही करेगी। मामले के मुख्य आरोपियों में से एक विशाल जंगोत्रा की तरफ से गवाही देने वाले उसके तीन दोस्तों- साहिल, सचिन और नीरज शर्मा ने कोर्ट से पुलिस प्रताड़ना से बचाने, सुरक्षा देने और मामले की सीबीआई जांच की अपील की थी। तीनों जम्मू के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कृषि कॉलेज में विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ते हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें 19 से 31 मार्च के बीच शारीरिक और मानसिक यातना दी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, ‘विशाल जंगोत्रा सात जनवरी से 10 फरवरी तक मुजफ्फरनगर में तीनों गवाहों के साथ था, जबकि छात्रों को इससे अलग बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उस दौरान विशाल तीनों गवाहों के साथ परीक्षा और प्रैक्टिकल में शामिल हुआ।’ वकील ने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच से छात्रों की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।