आलीराजपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लक्ष्मण डोडवे के न्यायालय द्वारा पुलिस थाना कट्ठीवाड़ा के प्रकरण में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास और 200-200 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपी अर्जुन पिता प्रताप निवासी रोली गांव, दीपक पिता लक्ष्मण भाभर और विजय पिता महेंद्र निवासी छोटी पोल ने 19 जुलाई 2016 को रात 11 बजे फरियादी मोहम्मद बिलाल के घर के सामने से कांचला फलिया कदवाल (कट्ठीवाड़ा) की मोटरसाइकिल चोरी की थी। कट्ठीवाड़ा पुलिस द्वारा अपराध की विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। प्रकरण का संचालन मानसिंह वसुनिया सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने किया।