नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद मामले में केंद्र सरकार की जल प्रबंधन योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की संशोधित योजना को अपने आदेश के अनुरूप माना। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन योजना को अंतिम रूप न दे पाने को लेकर तमिलनाडु की ओर से केंद्र के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को भी खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अपने 16 फरवरी के आदेश में केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन तय समय में केंद्र सरकार योजना मसौदा बनाने में नाकाम रही थी। इस पर तमिलनाडु ने अवमानना याचिका दायर की थी। बेंच ने कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी को कावेरी नदी का पानी छोड़ने के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने का भी आदेश केेंद्र को दिया था।