आबकारी घोटाले के बकाया 15 करोड़ जमा करें, फिर जमानत पर विचार
41 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले के मास्टर माइंड अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने कहा कि घोटाले के बकाया 15 करोड़ रुपए जमा करने के बाद जमानत पर विचार किया जाएगा। इस मामले में अभी भी चार लोग फरार हैं, जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए लगा था। अधिवक्ता अनिल ओझा के मुताबिक घोटाले के 25 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 15 करोड़ रुपए और बकाया है। पुलिस ने अपने चालान में अंश और राजू को ही मुख्य आरोपी माना है। दोनों की जमानत सेशन कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। इनकी जमानत पर एक अन्य आरोपी दीपक जायसवाल की ओर से हाई कोर्ट में आपत्ति ली गई थी। पुलिस ने कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चालान पेश कर दिया।