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सिंगल पेरेंट के गोद लिए बच्चे को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार

3 वर्ष पहले
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हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि सिंगल पेरेंट (कुंवारा) बनकर भी कोई व्यक्ति बच्चा गोद लेता है तो उस संतान को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार है।

जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। उज्जैन नगर निगम में काम करने वाले किशोर श्रीवास्तव ने एक बच्चा गोद लिया था। श्रीवास्तव ने बगैर शादी किए बच्चा गोद लिया था। बच्चे का नाम अशोक रखा था। पिछले वर्ष किशोर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद अशोक ने निगम में अनुकंपा नियुक्ति के दावा किया था। निगम ने उनका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया था िक उन्हें दंपती ने नहीं, बल्कि एक व्यक्ति (सिंगल पेरेंट) ने गोद लिया है। अशोक ने इस फैसले को अधिवक्ता आनंद अग्रवाल के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में उल्लेख किया कि बच्चा गोद लेने के लिए ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि दंपती का होना जरूरी है। रहा सवाल नौकरी देने का तो बच्चे को गोद वैधानिक तरीके से लिया गया। केवल वह शादीशुदा नहीं था। इस आधार पर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद निगम को आदेश दिए कि अशोक को अनुकंपा नियुक्ति पर रखा जाए।

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