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महाराष्ट्र से लाया 21 टन चना, नहीं चुकाया मंडी टैक्स, जब्त

3 वर्ष पहले
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मंडी निरीक्षक ने पुलिस की मौजूदगी में कोठा के व्यापारी पर की कार्रवाई

भास्कर संवाददाता | खालवा

महाराष्ट्र से चना लाने और उसका मंडी टैक्स नहीं चुकाने पर मंडी निरीक्षक ने खालवा के ग्राम कोठा से 21 टन 145 किलाे चना जब्त किया। व्यापारी मंडी टैक्स के दस्तावेज भी नहीं बता सका। व्यापारी ने कहा यह चना मेरी फर्म ने खरीदा है। नियमानुसार खरीदी के 14 दिन के अंदर मंडी टैक्स चुकाया जा सकता है।

मंडी निरीक्षक मुकेश खरवंश ने बताया मुझे खबर मिली थी कि महाराष्ट्र से ट्रक एमपी-09 एचएफ- 1262 में 21 टन 145 किलो चना कोठा के व्यापारी के यहां लाया गया है। मैंने एसडीएम जगदीश मेहरा को सूचना दी। उप मंडी निरीक्षक विमल कुमार और प्यारेलाल काजले के साथ कोठा पहुंचा। यहां सांई ट्रेडर्स पर ट्रक खाली किया जा रहा था। खालवा से पुलिस बल बुलवाकर पंचनामा बनाया और मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर चना जब्त किया। व्यापारी ने मंडी के किसी भी कर्मचारी को चना लाने की सूचना नहीं दी। मंडी टैक्स भुगतान की पावती भी नहीं बता सका। मामले में व्यापारी आशुतोष गहलोत ने कहा यह चना मेरी फर्म द्वारा खरीदा गया है। मैं इसका भंडारण कर रहा था। मैंने अभी तक बिना मंडी टैक्स चुकाए कभी माल बेचा-खरीदा नहीं है। मैं पंजीकृत व्यापारी हूं। इतना माल खरीदकर रख सकता हूं। मंडी नियम के अनुसार 14 दिन में मंडी टैक्स चुका सकते हैं। रविवार को छुट्टी होने के कारण टैक्स जमा नहीं कर पाया। सूचना देने के लिए मैंने मंडी में पदस्थ प्यारेलाल काजले को फोन भी लगाया था, लेकिन उनका मोबाइल कवरेज से बाहर था। कार्रवाई करने आए मंडी निरीक्षक को मैंने तुरंत भुगतान करने की बात कही, लेकिन वे तो प्रकरण बनाने पर ही अड़े हुए थे। उन्होंने भुगतान का चेक नहीं लिया। सोमवार को टैक्स जमा करवा दूंगा। वहीं काजले ने कहा रविवार होने की वजह से मैं बाहर गया था। वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा था।

व्यापारी पर कार्रवाई, ओवरलोड ट्रक छोड़ा

जिस ट्रक में चना लाया गया था उसकी क्षमता 1600 क्विंटल थी, लेकिन इसमें 21 टन 145 किलो चना लाया गया। बैरियर पर भी इसकी जांच नहीं की गई। जबकि परिवहन नियमों के अनुसार ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की जाना चाहिए। कार्रवाई के दौरान मंडी निरीक्षक मुकेश खरवंश को वाहन मालिक का फोन आया। बातचीत के बाद मंडी निरीक्षक ने वाहन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर मुकेश खरबंश ने कहा वाहन ओवरलोड था तो पुलिस या परिवहन विभाग कार्रवाई करें। मंडी अधिनियम के हिसाब से हम वाहन पर कार्रवाई नहीं कर सकते।

व्यापारी का खरीदी लाइसेंस निरस्त होगा

मंडी निरीक्षक मुकेश खरवंश ने कहा कोठा के सांई ट्रेडर्स के नाम से पंजीकृत व्यापारी द्वारा चना खरीदना बताया गया है। ट्रक चालक से हमें 3591 रु. के भाव से महाराष्ट्र की फर्म से चना खरीदने के दस्तावेज मिले हैं। लेकिन व्यापारी ने दस्तावेज नहीं बताए। व्यापारी का खरीदी लाइसेंस निरस्त करने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे।

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