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दुर्घटना दावा प्रकरण में पक्षकार को 7.75 लाख रुपए मुआवजा देगी बीमा कंपनी

3 वर्ष पहले
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खंडवा | नेशनल लोक अदालत से पहले मोटर दावा दुर्घटना के प्रकरणों में बीमा कंपनियों के साथ मंगलवार को न्यायालय में बैठक हुई। जिसमें दुर्घटना के एक प्रकरण में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और पक्षकार के बीच 7.75 लाख रुपए की बीमा राशि पर राजीनामा हुआ। यह राशि पक्षकार को लोक अदालत के दिन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दी जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय शुक्ला के निर्देशन में 22 अप्रैल रविवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इससे पूर्व पक्षकारों के अधिक संख्या में मामले निराकृत करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दोनों पक्षाें के सुलह-समझौते कराने एवं सहमति बनाने के लिए न्यायालय में मंगलवार 17 अप्रैल को दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीमा क्लेम दावा प्रकरणों में पक्षकारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बैठक हुई। इसमें क्लेम प्रकरणों पर बीमा कंपनियों के अधिकारी एवं पैनल लॉयर्स से न्यायाधीश द्वारा प्रकरणों में राजीनामे संबंध में चर्चा की गई।

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