मारपीट करने वाले दो आरोपियों को तीन माह की जेल
खंडवा | मारपीट के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को तीन महीने जेल की सजा सुनाई व एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया घटना पंधाना के ग्राम घाटाखेड़ी की है। 9 मई 2015 की रात 9 बजे फरियादी गोविंद के घर के सामने आरोपी अमरसिंह पिता देवीसिंह (50) व शेखर पिता सुरेंद्रसिंह (25) ट्रैक्टर ट्राली की रेत खाली करने लगा मना करने पर उन्होंने गोविंद, सदाशिव व रजनी के साथ मारपीट की। गोविंद की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। मामले में मंगलवार को प्रथम सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन माह की साधारण जेल व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
रेलवे गोदाम से ट्रक चोरी
खंडवा | कोतवाली थानांतर्गत रेलवे माल गोदाम क्षेत्र में खड़े ट्रक क्र. एमपी-07एचबी-0239 को कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। फरियादी अब्दुल हफीज की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।