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महिलाओं से छेड़छाड़ के 2 आरोपियों काे एक साल जेल की सजा

3 वर्ष पहले
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खंडवा | दो अलग-अलग मामलों में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने एक-एक साल की जेल की सजा व जुर्माने से दंडित किया। घटना 25 मई 2017 की है। तड़के 4 बजे फरियादिया (35) निवासी जामला खटिया पर सोई थी तो गांव का ही अनारसिंह पिता रिछू (36) वहां पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ की। फरियादिया की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पंधाना थाने में धारा 354 का प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में सोमवार को मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी प्रियंका चौहान ने आरोपी को दोषी माना और एक साल की जेल व 500 रुपए का जुर्माना लगाया।

बाजार में छेड़ने वाले को एक साल की जेल - घटना पंधाना के ग्राम कोहदड़ की है। 9 मार्च 2017 की शाम 5 बजे पीड़िता (40) गांव के बाजार गई थी। लौटते समय आरोपी नंदलाल आवला (45) ने उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नंदलाल के खिलाफ धारा 354 के तहत केस दर्ज किया। मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सोलंकी ने आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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