खंडवा | निजी स्कूल प्रशासन ने अब अगर 10% से अधिक फीस बढ़ाई तो उस पर प्रतिबंध की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक्ट की धारा 18 के तहत 23 फरवरी 2018 को एक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की ओर से यह जानकारी सोमवार को हाईकोर्ट में पेश की गई।