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आरटीआई कार्यकर्ता की अग्रिम जमानत खारिज

3 वर्ष पहले
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दबाव बनाकर पॉलिसी बेचने वाले आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत स्थानीय कोर्ट ने खारिज कर दी। पेट्रोल पंप व्यवसायी प्रकाशचंद्र मुक्तिलाल नरेड़ी ने बताया आरटीआई कार्यकर्ता जगन्नाथ माने ने दबाव बनाकर उन्हें एक-एक लाख की दो पालिसियां बेची थी, उनके द्वारा और पॉलिसी लेने का दबाव बनाया जा रहा था। शिकायत पर कोतवाली में धारा 384, 385 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी जगन्नाथ माने ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में आवेदन लगाया लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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