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अपहरण के 3 अारोपियों को दो-दो साल की सजा

3 वर्ष पहले
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खंडवा | खंडवा नर्सरी से 13 मई 2016 को दोपहर 3.30 बजे कैलाश नामक व्यक्ति का अपहरण करने के मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने शंकर पिता हरनाथ सिंह राजपूत निवासी कुहिगबाड़ी हरदा, राकेश उर्फ जितेंद्र पिता हरेसिंह निवासी ग्राम चीच, रोहित पिता मोतीलाल गोस्वामी निवासी इटारसी को भादंसं की धारा 367 के तहत दो साल के कारावास, 500-500 रुपए जुर्माना और धारा 342 के तहत 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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