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जयश्री मार्बल कारखाना बंद कराने के आदेश

3 वर्ष पहले
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एसडीएम ने न्यूसेंस फैलाने के कारण दिया फैसला

भास्कर संवाददाता | खंडवा

जसवाड़ी रोड पर ढावा के पास स्थित जयश्री मारबल को बंद करने के आदेश हुए हैं। इसे बंद कराने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। यह शहर का पहला मामला है जिसमें दंड प्रक्रिया 1976 की धारा 133 के तहत फैक्ट्री बंद कराने के आदेश हुए हैं।

अधिवक्ता प्रशांत मालवीय ने बताया कि प्रकरण में ढावा संचालक ने मारबल फैक्ट्री पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम के यहां प्रकरण लगाया था। यहां से 2017 में मारबल फैक्ट्री को बंद कराने के आदेश हुए थे। फैक्ट्री संचालक एसडीएम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपर सत्र न्यायालय में गया। वहां एसडीएम के आदेश को सही मानते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इसके बाद एसडीएम ने नगर निगम से फैक्ट्री बंद कराने के आदेश दिए हैं।

यह अधिकार धारा 133

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी हुई है कि यदि कहीं न्यूसेंस की शिकायत प्राप्त होती है तो वह सभी पक्षों की सुनवाई कर के न्यूसेंस हटाने का आदेश दे सकता है। जब तक कोई ऊपरी अदालत इसे नहीं रोके आदेश को मानना ही होगा। इसमें वायु प्रदूषण, गंदगी, ध्वनि प्रदूषण या अन्य कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आम आदमी के सुख पूर्वक रहने में बाधा उत्पन्न हो।

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