शिक्षा विभाग के आदेशों से पेरेंट्स को अवेयर किया जाएगा : एसोसिएशन
अगर किसी स्कूल संचालक नियमों का उल्लंघन करता है तो एसोसिएशन अपने स्तर पर कार्रवाई करवाएगी
एजुकेशन रिपोर्टर| खन्ना
प्राइवेट स्कूल-कालेज पेरेंट्स एसोसिएशन खन्ना फीसें जमा न कराने पर बच्चों को तंग परेशान करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ शिक्षा विभाग के सहायक डायरेक्टर के आदेशों प्रति पेरेंट्स को अवेयर करेगी। एसोसिएशन के प्रधान सतीश शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ सालों से निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा बच्चों को फीसें जमा न कराने पर तंग परेशान किया जा रहा है। जिससे बच्चे मानसिक व शारीरिक तौर पर परेशान होते हैं। जिसे लेकर पंजाब की विभिन्न एसोसिएशनों ने नेशनल कमिशन प्रोटक्शनआफ चाइल्ड राइटस नई दिल्ली और पंजाब स्टेट प्रोटक्शन आफ चाइल्ड कमिशन को शिकायतें भेजी थीं। नेशनल कमिशन प्रोटक्शनआफ चाइल्ड राइटस नई दिल्ली के मेंबर प्रिंयक कानूगो ने बच्चों को हो रहे अत्याचार को रोकने के निर्देश दिए गए थे। वहीं पंजाब स्टेट बाल अधिकार कमिशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने 4 मई 2018 को जारी किए अपने पत्र में कहा था कि न तो बच्चों को परेशान किया जा सकता है और न ही भेदभाव किया जा सकता है। ऐसा करने वाले स्कूलों के संचालकों खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सैक्शन 75 की उल्लंघना पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। सतीश ने आगे कहा कि अगर कोई स्कूल संचालक नियमों की उल्लंघना करता है, तो तुरंत एसोसिएशन से संपर्क किया जाए या फिर इसकी शिकायत 1098 पर भी की जा सकती है। एसोसिएशन अपने स्तर पर कार्रवाई कराएगी और बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाएगा।
शिक्षा विभाग के फैसले की जानकारी देते हुए प्राइवेट स्कूल-कॉलेज पेरेंट्स एसोसिएशन खन्ना के सदस्य।