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शाहजहां के दस्तावेज पेश नहीं कर पाया वक्फ बोर्ड, अब कहा- ताजमहल का असली मालिक अल्लाह
नई दिल्ली| ताजमहल पर मालिकाना हक का दावा करने वाला उत्तरप्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने दावे के समर्थन में शाहजहां के दस्तखत वाला वक्फनामा पेश नहीं कर पाया। न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया, जिससे उसका मालिकाना हक साबित हो। बोर्ड ने अब दलील दी है कि ताजमहल अल्लाह की संपत्ति है। इस पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी दलीलों से आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि शाहजहां ने ताजमहल का वक्फनामा उसके नाम पर किया था। इस पर कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर वक्फनामा दिखाने को कहा था। मंगलवार को वक्फ बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने स्टैंड बदलते हुए कहा कि हम ताजमहल पर मालिकाना हक नहीं चाहते। हम तो सिर्फ रखरखाव का हक चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि पहले आपने ताजमहल पर मालिकाना हक जताया। अब इनकार कर रहे हैं। भविष्य में फिर विवाद हो सकता है। इस मुद्दे पर कोर्ट को फैसला देना ही होगा। बोर्ड ने इस पर कहा कि अगर ताजमहल की देखरेख एएसआई करे तो भी कोई आपत्ति नहीं। हमें तो सिर्फ ताजमहल में नमाज अदा करने और उर्स जारी रखने का अधिकार दिया जाए। इस पर एएसआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एडीएन राव ने कहा कि वह सरकार से निर्देश लेकर ही इस बारे में कुछ कह सकते हैं।