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पुलिस- आरोपी गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर रहे

3 वर्ष पहले
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पुलिस- आरोपी गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर रहे थे। ये अपराध है, इसलिए उन पर धारा 118-ई के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस धारा के तहत कोई भी ऐसा काम जिससे अपनी या दूसरों की जान जोखिम में डाली गई हो, उसके लिए सजा होनी चाहिए। 3 साल की जेल, 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों।

कोर्ट- कैसे साबित करेंगे कि फोन पर बात करने से अपनी या दूसरों की जान जोखिम में आती है? असल में ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना मना हो। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने से ऐक्सिडेंट होते हैं या इससे किसी को खतरा है, यह बात नहीं कही जा सकती।

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