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30 साल पुराने मामले में नवजोत सिद्धू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली| रोडरेज के 30 साल पुराने मामले में आरोपी पूर्व क्रिकेटर एवं पंजाब के पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे चेलमेश्वर और संजय किशन कौल की बेंच के सामने एक बार फिर से सिद्धू की ओर से केस के मेडिकल साक्ष्यों पर सवाल उठाए गए और दलील दी गई कि मृतक गुरनाम की मौत कार्डिएक अरेस्ट से हुई थी न कि ब्रेन हेमरेज से। हालांकि पंजाब सरकार पूर्व में ही कोर्ट के समक्ष अपने ही मंत्री के इस दावे को झुठलाते हुए कह चुकी है कि गुरनाम सिंह की मौत कार्डिएक अरेस्ट से हुई थी, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि जल्द ही कोर्ट मामले में अपना फैसला सुनाएगा।