नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी है। भ्रष्टाचार के कई आरोपों में जांच का सामना कर रहे कार्ति को 19 से 29 मई की अवधि में ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जाने की छूट दी गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा, ‘वह किसी अन्य देश में बैंक खाता न तो खुलवाएंगे और न ही बंद करवाएंगे। वह विदेश में किसी संपत्ति की खरीद-बिक्री भी नहीं करेंगे।’ कार्ति को उड़ान विवरण और स्वदेश वापसी की तारीख की जानकारी भी देनी होगी।