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नाबालिग छात्रा पर भद्दे कमेंट्स और अपहरण पर तीन साल की कठाेर कैद

3 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | खातेगांव

अपर सत्र न्यायाधीश मनोज तिवारी ने नाबालिग छात्रा पर भद्दी टिप्पणियों व छेड़छाड़ के आरोपी गोलू उर्फ शाहबुद्दीन शेख निवासी हरणगांव को 3 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है। तीन हजार रु. अर्थदंड भी किया।

अपर लोक अभियोजक गिरधर गोपाल तिवारी ने बताया 3 फरवरी 2017 को पीड़िता जो कि एमराल्ड पब्लिक स्कूल खातेगांव में 10 वीं में पढ़ती थी, उसे घर के सामने रहने वाला लड़का गोलू परेशान कर रहा था। कई बार उसे भद्दी टिप्पणियां की। आरोपी ने पीड़िता के घर पर एक मोबाइल भी रखा और कहा कि मुझसे से बात कर लेना लेकिन पीड़िता ने मोबाइल बंद रखा। आरोपी ने दूसरा मोबाइल दिया तो माता-पिता को जानकारी दी। पहले गोलू को समझाया लेकिन जब उसने पीड़िता को कोचिंग जाते समय रोककर बोला कि चुपचाप मोटरसाइकिल पर बैठ जा नहीं तो तेजाब डाल दूंगा। इसके बाद उसे साईं गार्डन खातेगांव ले गया और धमकाया कि किसी को इस बारे में बताया तो मार डालूंगा। बाद में वापस खातेगांव बस स्टैंड पर लाकर छोड़ दिया। कोर्ट ने आरोपी गोलू हरणगांव को अपहरण व छेड़छाड़ के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल का सश्रम कारावास दिया। तीन हजार रु. जुर्माना किया।

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