दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पति, सास, ससुर और एक अन्य महिला को दो-दो साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सतवास के पांच साल पुराने मामले में बुधवार को सजा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार 28 फरवरी 13 को अफसाना बी ने थाना सतवास पर रिपोर्ट की थी कि उसकी शादी वर्ष 2012 में ग्राम सतवास के इसराइल से मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन अच्छा रखा उसके बाद पति इसराइल, सास अख्तर बी, ससुर शेख अजीज व अफरोज बी उसे दहेज में 50 हजार रुपए लाने का दबाव बनाते थे। मना करने पर उसके साथ लकड़ी व लात घूंसों से मारपीट की जाती थी। थाना सतवास पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 498ए, 323/34 भा.द.वि. का प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी खातेगांव सरिता जतारिया ने आरोपी इसराइल, इरसाद, शेख अजीज, अफरोजबी निवासी सतवास को धारा 498ए भा.द.वि. में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपए अर्थदंड व धारा 323/34 भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए अर्थदंड किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ रमेश कारपेंटर द्वारा की गई।