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लाइसेंस के लिए दिव्यांग साधारण व्हीकल से दे सकेंगे ट्रायल

3 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज| मदनगंज-किशनगढ़

दिव्यांग व्यक्ति को अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उसे ट्रॉयल के वक्त अशक्त यान साथ लाना भी जरूरी नहीं होगा। पहले परिवहन अधिकारी इसी वाहन पर ट्रॉयल लेकर लाइसेंस जारी करते थे। अब महकमे ने दिव्यांग को लाइसेंस देने के लिए नियमों में राहत दी है। विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला दिव्यांग अगर साधारण वाहन पर ट्रॉयल देकर टेस्ट पास करता है। तब भी उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। गत दिनों पूर्व जयपुर आरटीओ ऑफिस की लाइसेंस सेक्शन में यह बात सामने आई थी कि दिव्यांग को अशक्त यान पर ही ट्रॉयल देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अगर वह साधारण वाहन लाता है तो उसे वैलिड नहीं मानते थे। मामला अधिकारियों के पास पहुंचने के बाद विभाग में अब आदेश में राहत देते हुए निर्देश जारी किए हैं।

एलएमवी लाइसेंस धारक चला सकेगा टैक्सी: परिवहन विभाग ने दूसरा बदलाव यह किया गया है कि अब एलएमवी लाइसेंस धारक भी टैक्सी नंबर की गाड़ी चला सकेंगे। बशर्ते वह वाहन 7500 किलो तक वेट का होना चाहिए। इनमें कार, पिकअप, जीप, टाटा 407 समेत कई अन्य वाहन शामिल हैं। पहले इन वाहनों को चलाने के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस ही अनिवार्य था। बीमा कंपनियां के एतराज जताने पर यह बदलाव किया गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किए हैे।

ड्राइविंग नियम तोड़े तो लाइसेंस निरस्त : ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सड़क सुरक्षा के मद्देनजर अगर कोई ड्राइवर वाहन चलाते समय यातायात नियाम का पालन नहीं करता। उसके खिलाफ पुलिस या फिर परिवहन विभाग की ओर से अभियोग बनाया जाता है तो संबंधित विभाग तीन महीने के लिए उसका लाइसेंस निलंबित कर देता है। परिवहन विभाग जनवरी से अब तक रोड सेफ्टी के मद्देनजर 176 व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर चुका है।

दिव्यांग को अब अशक्त वाहन पर ट्रॉयल देना जरूरी नहीं है। ऐसे ही एलएमवी लाइसेंस धारक अब टैक्सी नंबर का कोई वाहन सशर्त चला सकता है। विभाग ने नियमों में छूट देकर वाहन चालकों को राहत दी है। देवेंद्र आकोदिया, डीटीआे, किशनगढ़

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