मदनगंज-किशनगढ़| न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चेक अनादरण मामले में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए एक साल के साधारण कारावास व पांच लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अदम अदायगी अर्थदंड राशि आरोपी कोछह माह का साधारण कारवास अलग से भुगतने के आदेश दिए।
दाधीच कॉलोनी, कृष्णापुरी निवासी बनवारी टांक पुत्र अमरचंद टांक ने वकील रूपेश शर्मा के जरिये न्यायालय में परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया कि कृष्णापुरी निवासी मूलचंद शर्मा पुत्र रामाकिशन शर्मा ने मार्च 2012 में 4 लाख रुपए उधार लिए थे जिसके भुगतान के लिए उसने 13 अक्टूबर 2012 काे आईडीबीआई बैंक का 4 लाख रुपए का चेक दिया। बनवारी ने बैंक में चेक लगाया तो चेक अपर्याप्त कोष के अभाव में अनादरित हो गया। परिवादी ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश किया। एडीजे किशनगढ़ ने आरोपी मूलचंद शर्मा को एक साल का साधारण कारवास व पांच लाख रुपए के जुर्माना से दंडित करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय के यथावत रखे।