नियम के खिलाफ विस्फोटक का व्यवसाय करने पर होगा लाइसेंस रद्द
जिले में विस्फोटकों के अवैध व्यापार पर रोक के लिए प्रशासन ने मैगजीन हाउस के संचालन को नियमोंं के अनुकूल व्यापार करने का निर्देश दिया है। नियमो का पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी है। बुधवार को इसे लेकर उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह व एसपी शिवानी तिवारी की अध्यक्षता में विस्फोटक विक्रेताओं की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने विस्फोटक विक्रेताओं को गैर लाइसेंसी खदान संचालकों के अलावा गलत लोगों को इसकी आपूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी मैगजीन हाउस के संचालक को प्रशासन द्वारा एक माह के अंदर गहन रूप से जांच के लिए विस्फोटक अधिनियम के तहत निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा कर लेने का निर्देश दिया। इसके लिये दस टीम बनाई जाएगी। उपायुक्त ने विस्फोटक विक्रेताओं को फार्म 22 के तहत निर्गत लाइसेंस के तहत विस्फोटक का इस्तेमाल खुद के माइंस में करने व बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया। वहीं फार्म 21 के तहत लाइसेंस प्राप्त मैगजीन संचालकों को विस्फोटक की बिक्री एक मैगजीन से दूसरे मैगजीन को करने का निर्देश दिया। एसपी शिवानी तिवारी ने सभी मैगजीन हाउस के संचालक को सीसीटीवी कैमरा लगाने के अलावा कार्यालय को हाउस के पास संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संचालक को जांच के दौरान हाउस को बंद नहीं रखने व इस कार्य में पुलिस को सहयोग करने का निर्देश दिया गया।