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नप झुमरीतिलैया और नपं डोमचांच में मतदान के लिए लागू रहेगी निषेधाज्ञा

3 वर्ष पहले
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कोडरमा | नगर निकाय चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ ने नगर पर्षद झुमरी तिलैया व नगर पंचायत डोमचांच निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि 16 अप्रैल की सुबह 6 से शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार ने जारी आदेश में कहा है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बड़े वाहन, छोटे वाहन व दो पहिया व तीन पहिया वाहन के परिचालन पर रोक लगाई गई है। मतदान केंद्र से 200 मीटर दूरी तक के क्षेत्र में वाहन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं मतदान कार्य में अधिग्रहीत किए गए वाहन व निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को दी गई अनुमति वाले वाहन तथा आपातकालीन में उपयोग हाेने वाले वाहन एवं चुनाव कार्य से सरकारी वाहन और बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने वाले वाहन जैसे एंबुलेंस, शव यात्रा में प्रयुक्त वाहन, विद्युत आपातकालीन वाहन व सरकारी वाहन और एनएच रांची पटना रोड पर चलने वाले सभी प्रकार के मालवाहक वाहन व यात्री वाहन के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा।

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