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गांजा तस्करी में चालक को 10 साल सजा, 1 लाख जुर्माना

3 वर्ष पहले
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पत्तागोभी के नीचे अवैध रुप से गांजा लेकर जा रहे पिकअप चालक गोवर्धन उर्फ कालिया को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) एआर ढिडही ने 10 साल के कारावास अौर 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया है। लोक अभियोजक नरेश नाइक ने बताया कि 11 दिसंबर 2012 को एनएच पर पिकअप से दुर्घटना के बाद उसका चालक वाहन छोड़कर भाग गया था।

पुलिस वाहन को थाने ले आई थी, पत्ता गोभी सड़ने के कारण इसे खाली किया जा रहा था तो पिकअप में 9 बोरियों में 137 किलो 150 ग्राम गांजा पाया गया था। वाहन की जानकारी लेने पर इसका सही नंबर और चालक का पता चला जिसे गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद वाहनचालक गोवर्धन को 10 साल के कारावास अौर जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक साल का और कारावास भुगतना पड़ेगा।

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