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सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण लेकर समय का सही उपयोग करें महिला बंदी : घोरे

3 वर्ष पहले
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जिला जेल में निरूद्ध महिला बंदियों तथा उनके साथ रहने वाले बच्चों के लिए नालसा के दिशा-निर्देश के अनुरूप विशेष अभियान के तहत लीगल लीटरेसी कैम्प, विधिक सहायता, स्वास्थ्य परीक्षण, पुनर्वास, पैरालीगल वाॅलीण्टियर्स का चयन एवं अन्य विधिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

विशेष अभियान के तहत गुरुवार को जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राकेश बिहारी घोरे ने महिला बंदियों के अधिकारों व संरक्षण संबंधी जानकारी देने विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला जेल में किया गया। उन्होंने विचाराधीन बंदियों को उनके अधिकार एवं संरक्षण संबंधी जानकारी दी। सहायक जेल अधीक्षक से जेल में निरूद्ध महिला बंदियों को उनके प्रकरण में अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई। उनके प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त है कि नहीं जिन प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त नहीं है एैसे प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त करने कहा। उन्होंने कहा कि जेल में व्यतीत किये जाने वाले समय का सद्पयोग करें, जेल प्रबंधन की ओर से सिलाई, कढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसे मन लगाकर सीखंे ताकि जेल से निकलने के बाद वे उक्त कार्य से अपने परिवार के लिए आय प्राप्त कर सकें।

प्राधिकरण की सचिव सीमा जगदल्ला व गठित टीम ने जिला जेल में निरूद्ध 14 महिला बंदियों से बातचीत कर उनके प्रकरण की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही कानूनी प्रक्रिया के बारे में समझाया और प्रकरण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। जेल में महिला बैरक का निरीक्षण कर उन्हें प्राप्त सुविधाओं व जेल बैरक का भी निरीक्षण किया गया। उनके प्रकरण संबंधी जानकारी एकत्रित की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग से डाॅ. एस श्रीवास्तव, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डाॅ. वीएस राठौर, संजय तिवारी, क्लीनिकल साईकोलाॅजिस्ट, महिला बाल विकास अधिकारी आदित्य शर्मा, जिला कार्यक्रम समन्वयक एमएल ब्राम्हणी, सहायक जेल अधीक्षक, केएल देशमुख, सुझा झा, विनीता यादव, जनक राम देवांगन उपस्थित थे।

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