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घर में सो रही बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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शहर के सीएसईबी चौकी अंतर्गत ढोढ़ीपारा में एक किराए के मकान में मजदूर परिवार रहता है। डेढ़ साल पहले 5-6 सितंबर 2016 की दरम्यानीरात मजदूर परिवार समेत घर में सो रहा था। इस दौरान वह दरवाजा बंद करना भूल गया था। देर रात पड़ोस में रहने वाला गोविंद वैष्णव (27) उसके घर घुसा। जहां सो रही 6 साल की बच्ची को वह उठाकर बस्ती के समीप रेलवे साइडिंग की ओर ले गया। जहां उसने झाड़ी में बच्ची के साथ अनाचार की। घटना के बाद आरोपी बच्ची को उसके घर से दूर गली में छोड़ गया था। बच्ची ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद मामले मंे रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में अपहरण, अनाचार समेत पाक्सो एक्ट का जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट से जमानत के अभाव में उसे जेल दाखिल किया गया था। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। सुनवाई के दौरान आरोपी गोविंद वैष्णव पर दोष सिद्ध हो गया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) हिमांशु जैन ने मामले में फैसला सुनाया। जिसमें धारा 376 में 12 वर्ष सश्रम कारवास, धारा 450 में 7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 363 में 5 वर्ष कारावास व 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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