उरगा थाना अंतर्गत उमरेली गांव में करीब 3 साल पहले रोड एक्सीडेंट में करन साय (65) की मौत हो गई थी। करन साय पेशे से किसान था जो अपनी खेत देखकर घर लौट रहा था। दोपहर करीब 12 बजे जब वह घर के सामने पहुंचा था तब नगरदा-बाराद्वार जिला जांजगीर-चांपा निवासी बाइक चालक राकेश उर्फ राजेश कुमार कंवर (30) ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठोकर मार दी। जिससे करन साय गंभीर रूप से घायल हो गया था। रेफर करने के बाद रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। मामले की रिपोर्ट पर उरगा थाना में बाइक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। मृतक करन साय की प|ी लुहरा बाई (55) व पुत्र श्यामलाल (30) ने क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रकरण पेश किया था। जिसकी सुनवाई न्यायालय में चली। जिसमें दुर्घटनाकारित वाहन का बीमा कंपनी में बीमित नहीं होना पाया गया। इसलिए प्रकरण में बीमा कंपनी के बजाए वाहन मालिक व चालक राकेश उर्फ राजेश को जिम्मेदार माना गया। न्यायालय के न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए उसे अावेदक मां-पुत्र को 2.35000 रुपए क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने मृतक की प|ी लुहरा बाई को पति साहचर्य सुख से वंचित माना। वहीं 30 वर्षीय पुत्र श्यामलाल को पिता के प्रेम व स्नेह से वंचित होना माना गया। इसके लिए प|ी को 30000 रुपए व पुत्र को 2 लाख 5 हजार रुपए भुगतान का आदेश दिया गया है। जिसमें 55000 रुपए नगद व शेष रकम को राष्ट्रीयकृत बैंक में 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधी जमा करना होगा।
पिता के प्रेम से वंचित पुत्र को 2 लाख क्षतिपूर्ति