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पेंशन योजनाओं का 67 वार्डों के 11 हजार लोगों को मिल रहा लाभ, ढाई हजार परिवारों को मिली सहायता
कोरबा| नगर निगम में 11156 लोगों को अलग-अलग योजनाओं के पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से 2319 लोगों को फायदा हुआ। इसमें 67 वार्डों के लोग शामिल हैं।
निगम के समाज कल्याण अधिकारी डाॅ. शिरीन लाखे ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा योजना तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना चल रही है। मार्च तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 3652 हितग्राहियों को पेंशन राशि प्रदान की गई है, वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 1483, दिव्यांग पेंशन में 40, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 2906 व सुखद सहारा पेंशन में 3075 हितग्राही पेंशन से लाभांंिवत किए गए हैं। इसी तरह वर्ष 2004 से मार्च 2018 तक राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 2319 परिवारों को निर्धारित आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।
ये है योजनाओं के लाभ लेने की पात्रता
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : इस योजना का लाभ उठाने के लिए बीपीएल होना जरूरी है। मुखिया की मृत्यु होने पर 20 हजार रुपए दिया जाता है। मृतक की आयु 60 वर्ष से कम होना चाहिए। मृत्यु दिनांक से 1 वर्ष के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत कर लाभ उठा सकते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : इस योजना में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के हितग्राही को हर माह 350 रुपए, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हितग्राही को प्रतिमाह 650 रुपए पेंशन दी जाती है। इसके लिए भी बीपीएल होना जरूरी है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : इस योजना के अंतर्गत हितग्राही को प्रतिमाह 350 रूपये की पेंशन राशि प्रदान की जाती है, इसके लिए आवश्यक पात्रता है कि आवेदिका 40 से 79 आयु वर्ग की विधवा हो, आवेदिका अथवा आवेदिका के पति का नाम बीपीएल सर्वे सूची 2007-08 में दर्ज हो।
दिव्यांग पेंशन योजना : हितग्राही को 500 रुपए की पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाती है। इसके लिए पात्र होने के लिए आवेदक-आवेदिका 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर व बहुनिशक्त हो, निशक्तता 80 प्रतिशत से अधिक हो, आवेदक-आवेदिका का नाम बीपीएल सर्वे सूची वर्ष 2007-08 में दर्ज हो।
सुखद सहारा पेंशन योजना : हितग्राही को प्रतिमाह 350 रुपए पेंशन दी जाती है, इस योजना के लिए पात्र होने के लिए 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा या परित्यक्ता महिला हो, आवेदिका अथवा आवेदिका के पति का नाम बीपीएल सर्वे सूची में नाम दर्ज है।