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50 हजार से ज्यादा का माल भेजने पर बिल रखना होगा

3 वर्ष पहले
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बैकुंठपुर| ई-वे बिल की जांच के पहले ही कारोबारियों के विरोध के चलते अब नया नियम बना दिया गया है। जीएसटी के नियमों के अनुसार कोई भी अफसर सड़क पर 50 हजार से ज्यादा के माल पर गड़बड़ी पकड़ता है या फिर ई-वे बिल नहीं होने पर कार्रवाई करता है तो उसे इसकी सूचना जीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी देनी होगी। इसके लिए सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा दो घंटे के भीतर जिसकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, उसकी जानकारी भी देनी होगी। कोरिया जिला मध्यप्रदेश के बार्डर से लगा हुआ है। स्थानीय स्तर पर भी यहां व्यापार होता है। इसे लेकर और बार्डर के नाके पर सख्त नजर रहेंगी सेल टैक्स विभाग की। एेसा करने से कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का विरोध या सेटिंग करना पार्टी के लिए संभव नही हो पाएगा। गाड़ियों को भी ज्यादा देर तक खड़े नहीं रखा जा सकेगा।

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